अध्याय एक : परिभाषाएँ और सामान्य प्रावधान
दफ़ा ( 1 )
इस कानून के प्रावधानों के लागू होने में, निम्नलिखित शब्दों और वाक्यांशों का अर्थ उनमें से प्रत्येक को सौंपा गया है, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:
(क) परिषद:
गवर्नेंट की नगरपालिका परिषद।
(ख) मंत्री:
आंतरिक मंत्री।
(ग) अध्यक्ष:
परिषद के अध्यक्ष।
(घ) सदस्य:
परिषद के सदस्य
(च) सचिव:
परिषद के सचिव।
(छ) विनियमन:
इस कानून के कार्यकारी विनियम
(क) परिषद:
गवर्नेंट की नगरपालिका परिषद।
(ख) मंत्री:
आंतरिक मंत्री।
(ग) अध्यक्ष:
परिषद के अध्यक्ष।
(घ) सदस्य:
परिषद के सदस्य
(च) सचिव:
परिषद के सचिव।
(छ) विनियमन:
इस कानून के कार्यकारी विनियम
दफ़ा ( 2 )
विनियमन परिषद के सभी मामलों को विनियमित करता है, और विशेष रूप से निम्नलिखित:
(क) अध्यक्ष, उसके उप - अध्यक्ष और सचिव की क्षमताएं।
(ख) परिषद की कार्य प्रणाली।
(ग) परिषद के प्रशासनिक और वित्तीय मामले।
(घ) परिषद की स्थायी और अस्थायी समितियां, उनकी संरचना, योग्यताएं और कार्य प्रणाली।
(क) अध्यक्ष, उसके उप - अध्यक्ष और सचिव की क्षमताएं।
(ख) परिषद की कार्य प्रणाली।
(ग) परिषद के प्रशासनिक और वित्तीय मामले।
(घ) परिषद की स्थायी और अस्थायी समितियां, उनकी संरचना, योग्यताएं और कार्य प्रणाली।
दफ़ा ( 3 )
देश के दस्तावेजों के वर्गीकरण और संरक्षित स्थानों के संगठन पर कानून के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिन संस्थाओं का कार्य सेवा या विकास पहलुओं से संबंधित है, वे अध्यक्ष को डेटा और आँकड़े प्रदान करेंगी जो परिषद अपनी क्षमताओं के प्रयोग के लिए आवश्यक समझती है।
दफ़ा ( 4 )
परिषद के सदस्यों का चुनाव मंत्री द्वारा एक निर्णय द्वारा जारी विनियमन के प्रावधानों के अनुसार आयोजित किया जाता है।
दफ़ा ( 5 )
परिषद के सदस्यों, देश के प्रशासनिक तंत्र की इकाइयों के कर्मचारियों और अन्य सार्वजनिक कानूनी व्यक्तियों, या निजी क्षेत्र के श्रमिकों के चुनावों में मतदान करने वाले प्रत्येक मतदाता को आधिकारिक अवकाश पर माना जाएगा।
दफ़ा ( 6 )
वित्त मंत्रालय के अनुमोदन के बाद, मंत्री इस कानून के दफ़ा 27 के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड के विघटन की स्थिति में होने वाले चुनावों के खर्चों, खर्चों और निविदाओं के लिए एक वित्तीय प्रणाली जारी करेगा, और इस स्थिति में कि परिषद के सदस्यों का पुन: चुनाव किसी भी कारण से आयोजित किया जाता है, वित्तीय कानून और निविदा कानून के प्रावधानों से बंधे बिना।
अध्याय दो : परिषद के मामलों का आयोजन करना
दफ़ा ( 7 )
प्रत्येक गवर्नरेट की एक नगर परिषद होगी, जो इस प्रकार है:
पहला: मस्कट के गवर्नरेट की नगर परिषद, जिस का मुख्यालय मस्कट के विलायत में है।
दूसरा: सलालाह की विलायत में स्थित ज़फार गवर्नेंट की नगर परिषद।
तीसरा: ख़सब की विलायत में स्थित मुसंदम गवर्नेंट की नगर परिषद।
चौथा: बुरैमी के विलायत में स्थित बुरैमी गवर्नेंट की नगर परिषद।
पाँचवा: निज़वा के विलायत में स्थित दखिलिया गवर्नेंट की नगर परिषद।
छठा: सोहार की विलायत में स्थित उत्तरी बातिना गवर्नेंट की नगर परिषद।
सातवां: रुस्ताक के विलायत में स्थित दक्षिणी बातिना गवर्नेंट की नगर परिषद।
आठवीं: सूर के विलायत में स्थित दक्षिणी शर्कियाह के गवर्नेंट की नगर परिषद।
नौवां: इब्रा के विलायत में स्थित उत्तरी शर्किया के गवर्नेंट की नगर परिषद।
दसवीं: इब्री की विलायत में स्थित ज़हिरा गवर्नेंटकी नगर परिषद।
ग्यारहवां: हैमा के विलायत में स्थित वुस्ता गवर्नेंट की नगर परिषद।
पहला: मस्कट के गवर्नरेट की नगर परिषद, जिस का मुख्यालय मस्कट के विलायत में है।
दूसरा: सलालाह की विलायत में स्थित ज़फार गवर्नेंट की नगर परिषद।
तीसरा: ख़सब की विलायत में स्थित मुसंदम गवर्नेंट की नगर परिषद।
चौथा: बुरैमी के विलायत में स्थित बुरैमी गवर्नेंट की नगर परिषद।
पाँचवा: निज़वा के विलायत में स्थित दखिलिया गवर्नेंट की नगर परिषद।
छठा: सोहार की विलायत में स्थित उत्तरी बातिना गवर्नेंट की नगर परिषद।
सातवां: रुस्ताक के विलायत में स्थित दक्षिणी बातिना गवर्नेंट की नगर परिषद।
आठवीं: सूर के विलायत में स्थित दक्षिणी शर्कियाह के गवर्नेंट की नगर परिषद।
नौवां: इब्रा के विलायत में स्थित उत्तरी शर्किया के गवर्नेंट की नगर परिषद।
दसवीं: इब्री की विलायत में स्थित ज़हिरा गवर्नेंटकी नगर परिषद।
ग्यारहवां: हैमा के विलायत में स्थित वुस्ता गवर्नेंट की नगर परिषद।
दफ़ा ( 8 )
बोर्ड का गठन राज्यपाल की अध्यक्षता में किया जाएगा, और इसकी सदस्यता:
पहले: उनकी कार्यात्मक क्षमताओं में नियुक्त सदस्य, निम्नलिखित संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं:
1 - आवास और शहरी नियोजन मंत्रालय;
2 - परिवहन, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय;
3 - विरासत और पर्यटन मंत्रालय;
4 - वाणिज्य, उद्योग और निवेश संवर्धन मंत्रालय;
5 - सामाजिक विकास मंत्रालय;
6 - रॉयल ओमान पुलिस;
7 - गवर्नरेट की नगर पालिका।यदि सार्वजनिक हित की आवश्यकता
हो तो मंत्रिपरिषद अन्य संस्थाओं में संशोधन या जोड़ सकती है। यह आवश्यक है कि उनमें से प्रत्येक की स्थिति उन संस्थाओं के लिए एक महानिदेशक या एक विभाग के निदेशक से कम न हो, जिनका गवर्नरेट के दायरे में महानिदेशालय के स्तर पर प्रशासनिक विभाजन नहीं है। वे एक से अधिक परिषदों की सदस्यता को संयोजित नहीं कर सकते हैं।
दूसरा: प्रत्येक राज्य के लिए (2) सदस्यों की दर से, गवर्नरेट के राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले निर्वाचित सदस्य।
तीसरा: (2) राज्यपाल के नामांकन के आधार पर मंत्री द्वारा चुने गए राज्यपाल के लोगों से सलाह और राय के दो लोग।राज्यपाल कार्यालय में परिषद मामलों के विभाग के निदेशक सचिव के कार्य ग्रहण करेंगे।
पहले: उनकी कार्यात्मक क्षमताओं में नियुक्त सदस्य, निम्नलिखित संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं:
1 - आवास और शहरी नियोजन मंत्रालय;
2 - परिवहन, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय;
3 - विरासत और पर्यटन मंत्रालय;
4 - वाणिज्य, उद्योग और निवेश संवर्धन मंत्रालय;
5 - सामाजिक विकास मंत्रालय;
6 - रॉयल ओमान पुलिस;
7 - गवर्नरेट की नगर पालिका।यदि सार्वजनिक हित की आवश्यकता
हो तो मंत्रिपरिषद अन्य संस्थाओं में संशोधन या जोड़ सकती है। यह आवश्यक है कि उनमें से प्रत्येक की स्थिति उन संस्थाओं के लिए एक महानिदेशक या एक विभाग के निदेशक से कम न हो, जिनका गवर्नरेट के दायरे में महानिदेशालय के स्तर पर प्रशासनिक विभाजन नहीं है। वे एक से अधिक परिषदों की सदस्यता को संयोजित नहीं कर सकते हैं।
दूसरा: प्रत्येक राज्य के लिए (2) सदस्यों की दर से, गवर्नरेट के राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले निर्वाचित सदस्य।
तीसरा: (2) राज्यपाल के नामांकन के आधार पर मंत्री द्वारा चुने गए राज्यपाल के लोगों से सलाह और राय के दो लोग।राज्यपाल कार्यालय में परिषद मामलों के विभाग के निदेशक सचिव के कार्य ग्रहण करेंगे।
दफ़ा ( 9 )
मंत्री बोर्ड के सदस्यों के नाम पर एक निर्णय जारी करेगा।
दफ़ा ( 10 )
वह सदस्य, जो सरकारी एजेंसियों का प्रतिनिधि नहीं है, निम्नलिखित के लिए आवश्यक होगा:
(क) वह ओमानी राष्ट्रीयता का होना चाहिए।
(ख) उसकी उम्र तीस (30) ग्रेगोरियन वर्ष से कम नहीं है।
(ग) कि वह अच्छे व्यवहार और आचरण का है।
(घ) उसे अंततः किसी अपराध या सम्मान या विश्वास के खिलाफ अपराध की सजा नहीं दी गई है, जब तक कि उसका पुनर्वास नहीं किया गया हो।
(च) वह मानसिक बीमारी से पीड़ित नहीं है या उसे न्यायिक निर्णय द्वारा बाधित किया गया है।
(छ) सामान्य शिक्षा डिप्लोमा से कम शैक्षणिक योग्यता न रखें।
(ज) कि वह उस राज्य के निर्वाचक रजिस्टर में पंजीकृत है जिसके लिए वह एक उम्मीदवार है।
(झ) किसी सुरक्षा या सैन्य इकाई में अपने काम के प्रमुख नहीं होना चाहिए।
(ट) देश परिषद या शूरा परिषद में से किसी का सदस्य नहीं होना चाहिए।
(ठ) कि वह सल्तनत के बाहर निवासी या काम नहीं कर रहा है।इन शर्तों
को परिषद के चुनावों के लिए उम्मीदवारी शुरू होने से एक दिन पहले पूरा किया जाना चाहिए।
(क) वह ओमानी राष्ट्रीयता का होना चाहिए।
(ख) उसकी उम्र तीस (30) ग्रेगोरियन वर्ष से कम नहीं है।
(ग) कि वह अच्छे व्यवहार और आचरण का है।
(घ) उसे अंततः किसी अपराध या सम्मान या विश्वास के खिलाफ अपराध की सजा नहीं दी गई है, जब तक कि उसका पुनर्वास नहीं किया गया हो।
(च) वह मानसिक बीमारी से पीड़ित नहीं है या उसे न्यायिक निर्णय द्वारा बाधित किया गया है।
(छ) सामान्य शिक्षा डिप्लोमा से कम शैक्षणिक योग्यता न रखें।
(ज) कि वह उस राज्य के निर्वाचक रजिस्टर में पंजीकृत है जिसके लिए वह एक उम्मीदवार है।
(झ) किसी सुरक्षा या सैन्य इकाई में अपने काम के प्रमुख नहीं होना चाहिए।
(ट) देश परिषद या शूरा परिषद में से किसी का सदस्य नहीं होना चाहिए।
(ठ) कि वह सल्तनत के बाहर निवासी या काम नहीं कर रहा है।इन शर्तों
को परिषद के चुनावों के लिए उम्मीदवारी शुरू होने से एक दिन पहले पूरा किया जाना चाहिए।
दफ़ा( 11 )
इस कानून के दफ़ा (10) में निर्धारित शर्तों के अलावा, खंड (छ) में उल्लिखित शर्त को छोड़कर, यह एक सदस्य के लिए आवश्यक है जो परामर्शदाता और राय का व्यक्ति है, जो राज्य के प्रशासनिक तंत्र की इकाइयों और अन्य सार्वजनिक कानूनी व्यक्तियों में से एक का कर्मचारी नहीं है।
दफ़ा ( 12 )
किसी निर्वाचित सदस्य को सार्वजनिक पद ग्रहण करने के साथ बोर्ड की सदस्यता को संयोजित करने की अनुमति नहीं है। यदि कोई सार्वजनिक अधिकारी बोर्ड की सदस्यता के लिए चुना जाता है, तो उसकी सेवा को चुनाव के अंतिम परिणामों की घोषणा की तारीख से समाप्त माना जाएगा। अपनी सदस्यता की वैधता के लिए चुनौती की स्थिति में, वह चुनौती में अंतिम निर्णय जारी होने तक अपने वेतन का भुगतान किए बिना अपना पद बनाए रखेगा। यदि उसकी सदस्यता को अमान्य करने का निर्णय जारी किया जाता है, तो वह अपनी नौकरी पर वापस आ जाएगा। हालांकि, यदि चुनौती खारिज कर दी जाती है, तो उसकी सेवा को परिणामों की घोषणा की तारीख से समाप्त माना जाएगा। समाप्त किए गए सदस्य की सेवानिवृत्ति पेंशन मजलिस अल - शूरा के सदस्यों के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार, इस लेख के प्रावधानों के अनुसार तय की जाएगी।
दफ़ा ( 13 )
परिषद का कार्यकाल (4) चार ग्रेगोरियन वर्ष होगा, जो उसके सदस्यों को नामित करने के निर्णय के लागू होने की तारीख के बाद से शुरू होगा। नई परिषद के चुनाव उस अवधि की समाप्ति से (90) दिनों के भीतर आयोजित किए जाएंगे। यदि इस अवधि के दौरान किसी भी कारण से चुनाव नहीं होते हैं, तो परिषद चुनाव होने तक बनी रहेगी। यदि इस कानून के दफ़ा (27) के प्रावधानों के अनुसार परिषद को भंग कर दिया जाता है, तो नई परिषद के लिए चुनाव भंग होने की तारीख से छह महीने के भीतर (6) आयोजित किए जाएंगे।
दफ़ा ( 14 )
राष्ट्रपति, उन लोगों को छोड़कर, जो महामहिम सुल्तान के सामने शपथ लेते हैं, अपना काम शुरू करने से पहले मंत्री के सामने निम्नलिखित शपथ लेंगे:
"मैं अल्लाह की क़सम खाता हूँ कि मैं परिषद में अपना काम ईमानदारी और ईमानदारी से करूंगा, और मैं मातृभूमि और नागरिकों के हितों और नगरपालिका परिषद के काम के रहस्यों की रक्षा करूंगा।"
सदस्य अपने कर्तव्यों को शुरू करने से पहले राष्ट्रपति के समक्ष वही शपथ लेंगे।सरकारी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य परिषद के कार्यकाल के दौरान एक बार को छोड़कर शपथ नहीं लेंगे।
"मैं अल्लाह की क़सम खाता हूँ कि मैं परिषद में अपना काम ईमानदारी और ईमानदारी से करूंगा, और मैं मातृभूमि और नागरिकों के हितों और नगरपालिका परिषद के काम के रहस्यों की रक्षा करूंगा।"
सदस्य अपने कर्तव्यों को शुरू करने से पहले राष्ट्रपति के समक्ष वही शपथ लेंगे।सरकारी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य परिषद के कार्यकाल के दौरान एक बार को छोड़कर शपथ नहीं लेंगे।
दफ़ा ( 15 )
परिषद के उप - अध्यक्ष को विनियमन द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रियाओं के अनुसार, परिषद की पहली बैठक में चुनाव द्वारा चुने गए सदस्यों में से चुना जाएगा।
दफ़ा ( 16 )
परिषद अपने सत्रों को गवर्नरेट के मुख्यालय में आयोजित करेगी, और यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझे तो वह किसी अन्य स्थान पर बैठक कर सकती है, बशर्ते कि बैठक गवर्नरेट के दायरे में राज्य के प्रशासनिक तंत्र की इकाइयों में से एक में आयोजित की जाए।
दफ़ा ( 17 )
गवर्नेंट और नगरपालिका मामलों की प्रणाली के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद जो भी निष्कर्ष निकालती है – उनके अनुमोदन की तारीख से एक सप्ताह के भीतर अपनी क्षमता के भीतर आने वाले मामलों के संबंध में – मंत्री को प्रस्तुत करेगी। यदि यह मानता है कि वे परिषद की क्षमता से बाहर हैं, या कानून का उल्लंघन शामिल है, या देश की सार्वजनिक नीति का उल्लंघन है, तो उसे उनकी प्राप्ति की तारीख से 30 (तीस) दिनों से अधिक की अवधि के भीतर उन पर आपत्ति करने का अधिकार होगा, और उन्हें आपत्ति के कारणों के विवरण के साथ परिषद को वापस कर दिया जाएगा। यदि यह समय सीमा बिना किसी आपत्ति के समाप्त हो जाती है, तो यह परिषद के अनुमोदन की तारीख से प्रभावी होगी।
दफ़ा ( 18 )
सभापति प्रत्येक (6) महीने में परिषद के कार्य पर एक आवधिक रिपोर्ट मंत्री को प्रस्तुत करेगा, जो बदले में इस संबंध में मंत्रिपरिषद को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
दफ़ा ( 19 )
सदस्य के लिए निम्नलिखित निषिद्ध है:
(क) परिषद या उसकी समितियों के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करना – एक ठेकेदार के रूप में कोई भी काम करना, या गवर्नरेट के खाते के लिए आपूर्ति करना, या इसके साथ बिक्री या विनिमय संबंध में प्रवेश करना यदि वह, उसके पति या पत्नी, या उसके रिश्तेदारों में से एक तीसरी डिग्री तक का व्यक्तिगत हित है, या यदि वह ठेकेदार का अभिभावक, ट्रस्टी या एजेंट है।
(ख) किसी भी तरह से अपनी सदस्यता के आधार पर पहुँचने वाली जानकारी और डेटा का खुलासा करना।
(क) परिषद या उसकी समितियों के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करना – एक ठेकेदार के रूप में कोई भी काम करना, या गवर्नरेट के खाते के लिए आपूर्ति करना, या इसके साथ बिक्री या विनिमय संबंध में प्रवेश करना यदि वह, उसके पति या पत्नी, या उसके रिश्तेदारों में से एक तीसरी डिग्री तक का व्यक्तिगत हित है, या यदि वह ठेकेदार का अभिभावक, ट्रस्टी या एजेंट है।
(ख) किसी भी तरह से अपनी सदस्यता के आधार पर पहुँचने वाली जानकारी और डेटा का खुलासा करना।
दफ़ा ( 20 )
परिषद के निर्वाचित सदस्यों, और सलाह और राय रखने वाले लोगों का पारिश्रमिक वित्त मंत्रालय के अनुमोदन के बाद मंत्री द्वारा एक निर्णय द्वारा निर्धारित किया जाएगा, और विनियमन उन्हें वितरित करने के लिए तंत्र निर्दिष्ट करेगा।
दफ़ा ( 21 )
गवर्नरेट और नगरपालिका मामलों की प्रणाली के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, काउंसिल देश की सामान्य नीति और इसकी विकास योजनाओं की सीमाओं के भीतर, गवर्नरेट के दायरे में निम्नलिखित के साथ सक्षम होगी:
(क) सतत विकास प्राप्त करने और नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए गवर्नरेट के संसाधनों का निवेश करने के साधनों का प्रस्ताव करना।
(ख) नगरपालिका शुल्क और उन्हें एकत्र करने के तरीकों का प्रस्ताव, संशोधन या रद्द करना।
(ग) विज्ञापन बिलबोर्ड और विज्ञापनों के लिए नियंत्रण और विनिर्देशों को मंजूरी देना, और सक्षम निकायों के साथ समन्वय के बाद, दुकानों और सार्वजनिक दुकानों के लिए संकेत देने के लिए नियंत्रण निर्धारित करना।
(घ) सक्षम निकायों के साथ समन्वय के बाद आवारा और ढीले जानवरों के नियंत्रण के लिए नियमों को मंजूरी देना।
(च) टैक्सियों और सार्वजनिक परिवहन के संचालन के लिए नियमों का प्रस्ताव करना।
(छ) मछली बाजारों के प्रबंधन और विनियमन के संबंध में कृषि, मत्स्य पालन और जल संसाधन मंत्रालय की क्षमताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बाजारों, कब्रिस्तानों, बूचड़खानों और लैंडफिल के प्रबंधन और विनियमन के लिए नियमों को मंजूरी देना।
(ज) गवर्नरेट के दायरे में विकास योजनाओं की परियोजनाओं का अध्ययन करना और इसमें विकास परियोजनाओं का प्रस्ताव करना।
(झ) गवर्नरेट में सेवा सरकारी इकाइयों की शाखाओं के प्रदर्शन पर प्रस्ताव बनाना।
(ट) विकास, सेवा और आर्थिक परियोजनाओं और शहरी योजनाओं के लिए प्रस्तावित स्थलों पर एक राय व्यक्त करना।.
(ठ) देश की संपत्ति, सार्वजनिक उपयोगिताओं, और घाटी की धाराओं और समुद्र तटों के अभयारण्यों पर अतिक्रमण को रोकने और हटाने के लिए किए गए उपायों का पालन करना।
(ड) सार्वजनिक उपयोगिताओं और सरकारी सेवाओं के गवर्नरेट की जरूरतों को निर्धारित करने में भाग लेना, और उनसे संबंधित परियोजनाओं का प्रस्ताव करना।
(ढ) सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित सिफारिशें करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित गतिविधियों के लिए स्वास्थ्य नियमों का प्रस्ताव करना।
(त) सार्वजनिक लाभ के लिए ज़ब्त कानून द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार विकास परियोजनाओं के क्षेत्र में सार्वजनिक लाभ का निर्धारण करने में सक्षम निकायों के साथ भाग लेना।
(थ) गवर्नरेट में आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और पर्यटन क्षेत्रों में संरचनात्मक और सार्वजनिक शहरी योजनाओं और विशेष योजनाओं पर एक राय व्यक्त करना।
(द) सक्षम निकायों के साथ समन्वय के बाद सांस्कृतिक, मनोरंजक और पर्यटन उत्सवों की स्थापना को मंजूरी देना। ध - गवर्नरेट में सेवा और विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन का पालन करें, और उस पर अवलोकन करें।
(न) सेवा और विकास अनुबंधों के कार्यान्वयन का पालन करना जो उन पर बनाए रखने या दायित्वों के लिए वित्तीय अधिकार प्रदान करते हैं।
(प) उन कार्यक्रमों को मंजूरी देना जो संबंधित निकायों के साथ समन्वय में पात्र समूहों की सहायता और अनाथों और विकलांग व्यक्तियों की देखभाल सुनिश्चित करते हैं।
(फ) सक्षम निकायों के साथ समन्वय में प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए कार्यक्रमों का प्रस्ताव करें।
(ब) गवर्नरेट की अवधि और उसमें पर्यटक पहलुओं के विकास से संबंधित परियोजनाओं का प्रस्ताव करना।
(भ) निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों और कंपनियों से गवर्नरेट में स्थानीय समुदाय के विकास में योगदान करने और सक्षम निकायों के साथ समन्वय में उनके योगदान की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने में भाग लेने का आग्रह करना।
(म) बोर्ड की क्षमताओं के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में जागरूकता और शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रस्ताव करना।
(य) अपनी क्षमता के अंतर्गत आने वाले मामलों पर बोर्ड को प्रस्तुत प्रस्तावों और शिकायतों का अध्ययन करना, और उनके संबंध में उचित उपाय करना।
(र) गवर्नरेट में सामाजिक मुद्दों और नकारात्मक घटनाओं का अध्ययन करना और सक्षम निकायों के सहयोग से उनके लिए उचित समाधान का प्रस्ताव करना।
(ल) प्रकृति के भंडार और वन्यजीवों के संरक्षण के महत्व के बारे में स्थानीय समुदाय के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए काम करना, और पर्यावरण की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपायों का प्रस्ताव करना।
(व) गवर्नरेट की सेवा और विकास के लिए उनकी टिप्पणियों और सुझावों का पता लगाने के लिए स्थानीय समुदाय और निजी क्षेत्र के संस्थानों के साथ संवाद करना
(क) सतत विकास प्राप्त करने और नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए गवर्नरेट के संसाधनों का निवेश करने के साधनों का प्रस्ताव करना।
(ख) नगरपालिका शुल्क और उन्हें एकत्र करने के तरीकों का प्रस्ताव, संशोधन या रद्द करना।
(ग) विज्ञापन बिलबोर्ड और विज्ञापनों के लिए नियंत्रण और विनिर्देशों को मंजूरी देना, और सक्षम निकायों के साथ समन्वय के बाद, दुकानों और सार्वजनिक दुकानों के लिए संकेत देने के लिए नियंत्रण निर्धारित करना।
(घ) सक्षम निकायों के साथ समन्वय के बाद आवारा और ढीले जानवरों के नियंत्रण के लिए नियमों को मंजूरी देना।
(च) टैक्सियों और सार्वजनिक परिवहन के संचालन के लिए नियमों का प्रस्ताव करना।
(छ) मछली बाजारों के प्रबंधन और विनियमन के संबंध में कृषि, मत्स्य पालन और जल संसाधन मंत्रालय की क्षमताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बाजारों, कब्रिस्तानों, बूचड़खानों और लैंडफिल के प्रबंधन और विनियमन के लिए नियमों को मंजूरी देना।
(ज) गवर्नरेट के दायरे में विकास योजनाओं की परियोजनाओं का अध्ययन करना और इसमें विकास परियोजनाओं का प्रस्ताव करना।
(झ) गवर्नरेट में सेवा सरकारी इकाइयों की शाखाओं के प्रदर्शन पर प्रस्ताव बनाना।
(ट) विकास, सेवा और आर्थिक परियोजनाओं और शहरी योजनाओं के लिए प्रस्तावित स्थलों पर एक राय व्यक्त करना।.
(ठ) देश की संपत्ति, सार्वजनिक उपयोगिताओं, और घाटी की धाराओं और समुद्र तटों के अभयारण्यों पर अतिक्रमण को रोकने और हटाने के लिए किए गए उपायों का पालन करना।
(ड) सार्वजनिक उपयोगिताओं और सरकारी सेवाओं के गवर्नरेट की जरूरतों को निर्धारित करने में भाग लेना, और उनसे संबंधित परियोजनाओं का प्रस्ताव करना।
(ढ) सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित सिफारिशें करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित गतिविधियों के लिए स्वास्थ्य नियमों का प्रस्ताव करना।
(त) सार्वजनिक लाभ के लिए ज़ब्त कानून द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार विकास परियोजनाओं के क्षेत्र में सार्वजनिक लाभ का निर्धारण करने में सक्षम निकायों के साथ भाग लेना।
(थ) गवर्नरेट में आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और पर्यटन क्षेत्रों में संरचनात्मक और सार्वजनिक शहरी योजनाओं और विशेष योजनाओं पर एक राय व्यक्त करना।
(द) सक्षम निकायों के साथ समन्वय के बाद सांस्कृतिक, मनोरंजक और पर्यटन उत्सवों की स्थापना को मंजूरी देना। ध - गवर्नरेट में सेवा और विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन का पालन करें, और उस पर अवलोकन करें।
(न) सेवा और विकास अनुबंधों के कार्यान्वयन का पालन करना जो उन पर बनाए रखने या दायित्वों के लिए वित्तीय अधिकार प्रदान करते हैं।
(प) उन कार्यक्रमों को मंजूरी देना जो संबंधित निकायों के साथ समन्वय में पात्र समूहों की सहायता और अनाथों और विकलांग व्यक्तियों की देखभाल सुनिश्चित करते हैं।
(फ) सक्षम निकायों के साथ समन्वय में प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए कार्यक्रमों का प्रस्ताव करें।
(ब) गवर्नरेट की अवधि और उसमें पर्यटक पहलुओं के विकास से संबंधित परियोजनाओं का प्रस्ताव करना।
(भ) निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों और कंपनियों से गवर्नरेट में स्थानीय समुदाय के विकास में योगदान करने और सक्षम निकायों के साथ समन्वय में उनके योगदान की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने में भाग लेने का आग्रह करना।
(म) बोर्ड की क्षमताओं के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में जागरूकता और शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रस्ताव करना।
(य) अपनी क्षमता के अंतर्गत आने वाले मामलों पर बोर्ड को प्रस्तुत प्रस्तावों और शिकायतों का अध्ययन करना, और उनके संबंध में उचित उपाय करना।
(र) गवर्नरेट में सामाजिक मुद्दों और नकारात्मक घटनाओं का अध्ययन करना और सक्षम निकायों के सहयोग से उनके लिए उचित समाधान का प्रस्ताव करना।
(ल) प्रकृति के भंडार और वन्यजीवों के संरक्षण के महत्व के बारे में स्थानीय समुदाय के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए काम करना, और पर्यावरण की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपायों का प्रस्ताव करना।
(व) गवर्नरेट की सेवा और विकास के लिए उनकी टिप्पणियों और सुझावों का पता लगाने के लिए स्थानीय समुदाय और निजी क्षेत्र के संस्थानों के साथ संवाद करना
दफ़ा ( 22 )
अपनी क्षमताओं का उपयोग करने के लिए, परिषद गवर्नरेट में सेवा या विकास पहलुओं में अपने काम से संबंधित संस्थाओं के विशेषज्ञों में से किसी की भी सहायता ले सकती है, या अनुभव और क्षमता वाले अन्य लोगों की सहायता ले सकती है।
अध्याय तीन : सदस्यता की समाप्ति और परिषद का विघटन
दफ़ा ( 24 )
एक सदस्य जो सरकारी संस्थाओं का प्रतिनिधि नहीं है, वह सदस्यता से छूट के लिए अध्यक्ष को एक लिखित आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। आवेदन को प्रस्तुत करने की तारीख से स्वीकार किया जाएगा। अध्यक्ष परिषद को इसके पहले सत्र में सूचित करेगा और मंत्री को सूचित करेगा।
दफ़ा ( 25 )
अध्यक्ष उस सदस्य का मामला प्रस्तुत करेगा जो सरकारी एजेंसियों का प्रतिनिधि नहीं है और जो वर्ष के दौरान (2) लगातार दो बैठकों या (3) तीन गैर - लगातार बैठकों में भाग लेने में विफल रहा है। बोर्ड उसके मामले पर विचार करेगा। यदि उसके बयानों को सुनने के बाद, वह मानता है कि उसका बहाना अस्वीकार्य है या उपस्थित होने में विफलता के कारण उसके बयानों को नहीं सुना जा सकता है, तो परिषद उसे सदस्यता से छूट देने का निर्णय जारी करेगा। उसकी सदस्यता को उपस्थित होने में विफलता के पहले दिन के रूप में समाप्त माना जाएगा। सदस्य जो सरकारी एजेंसियों का प्रतिनिधि है, का मामला मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ताकि वह उस इकाई के साथ समन्वय के संबंध में उचित कार्रवाई कर सके जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है।
दफ़ा ( 26 )
एक सदस्य जो सरकारी संस्थाओं का प्रतिनिधि नहीं है, यदि वह परिषद में अपनी सदस्यता के कर्तव्यों का उल्लंघन करता है, तो अध्यक्ष द्वारा अपने बयान सुनने के बाद मंत्री द्वारा एक निर्णय द्वारा छूट दी जाएगी, जब तक कि यह उनकी उपस्थिति में विफलता के कारण संभव नहीं है। सरकारी एजेंसियों के प्रतिनिधियों से सदस्य का आदेश मंत्री को प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि वह उस इकाई के साथ समन्वय में उचित कार्रवाई कर सके जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है।
दफ़ा ( 27 )
मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के बाद मंत्री द्वारा निर्णय द्वारा, अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले परिषद को भंग करने की अनुमति है। यदि यह एक गंभीर त्रुटि करता है जो सार्वजनिक हित को नुकसान पहुंचाता है, और यदि परिषद का शेष कार्यकाल एक वर्ष से अधिक हो जाता है, तो एक नई परिषद का चुनाव किया जाएगा, और नई परिषद का कार्यकाल पिछली परिषद के कार्यकाल के पूरक होगा।विघटन के निर्णय में नए बोर्ड के चुनाव तक बोर्ड की क्षमताओं को मानने के लिए एक समिति का गठन शामिल होना चाहिए, या बोर्ड की शेष अवधि की समाप्ति यदि यह एक वर्ष से कम है।
दफ़ा ( 28 )
यदि निर्वाचित सदस्य की सदस्यता परिषद के कार्यकाल की समाप्ति से छह महीने पहले (6) के भीतर समाप्त हो जाती है, तो उसे उसी अवधि के लिए चुनावों के परिणामों के अनुसार अपने क्रम में उम्मीदवारों में से सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। यदि सदस्य निर्वाचित सदस्य नहीं है, तो मंत्री को इस बारे में सूचित किया जाएगा, ताकि वह जिस इकाई का प्रतिनिधित्व करता है उसके साथ समन्वय में अपना प्रतिस्थापन नामित करने का निर्णय जारी कर सके।
दफ़ा ( 29 )
एक सदस्य जिसे इस कानून के अनुच्छेद (25, 26) के प्रावधानों के अनुसार सदस्यता से छूट दी गई है, वह निर्णय के बारे में अपने ज्ञान की तारीख से (60) साठ दिनों के भीतर प्रशासनिक न्यायालय के समक्ष ऐसा करने के लिए जारी निर्णय के खिलाफ अपील कर सकता है। अदालत अपील पर तात्कालिकता के मामले के रूप में निर्णय लेगी।